रिटायरमेंट से पंद्रह दिन पहले मुंगेली डीईओ को मिली बड़ी राहत, निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मुंगेली की निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सविता राजपूत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से जारी निलंबन आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है.
मुंगेली: मुंगेली की निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सविता राजपूत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से जारी निलंबन आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. दरअसल, सविता राजपूत का रिटायरमेंट इसी महीने सितंबर में होना है और उनके रिटायरमेंट से 15 दिन पहले ही विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय जांच कराए बिना ही उन्हें सस्पेंड कर दिया था |
इसके पीछे बड़ी वजह
बकाया राशि का भुगतान नहीं होना पाया गया. सविता राजपूत ने अपने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी. जहां उनके वकील ने कोर्ट के सामने ये दलील पेश की कि सविता राजपूत महज 15 दिन में रिटायर होने वाली थीं और उन्हें बिना विभागीय जांच कराए सस्पेंड कर दिया गया. इसके खिलाफ सरकारी वकील ने भी अपनी राय रखी लेकिन जज ने सविता राजपूत के पक्ष में फैसला सुनाया और फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है और अब मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी |